फ्लाइट की तरह ट्रेनों में भी सामान पर लगेगा चार्ज, नहीं देने पर छह गुना जुर्माना

निर्धारित मानदंड के अनुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं



Updated: June 5, 2018, 11:05 PM IST
हवाई जहाज की तरह ही ट्रेनों में भी ज्‍यादा सामान ले जाने पर पैसे देने पड़ेंगे. रेलवे ने अब सामान से जुड़े 30 साल पुराने नियम को को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि ज्‍यादा सामान के साथ पकड़े जाने पर यात्री को छह गुना पेनल्‍टी देनी पड़ सकती है. यह फैसला ज्‍यादा सामान लेकर सफर करने की शिकायत के बाद लिया गया है. रेलवे ने एक से छह जून तक इन नियमों को लागू करने के लिए अभियान छेड़ा है.

निर्धारित मानदंड के अनुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलोग्राम और 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है.

रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, ‘अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है.’

अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे. उदाहरण के तौर पर यदि कोई यात्री स्लीपर क्‍लास में 500 किलोमीटर का सफर 80 किलो सामान के साथ करता है तो वह 40 किलो सामान 109 रुपये में लगैज वैन में बुक कर सकता है. लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 654 रुपये देने पड़ेंगे.
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